प्रथम संतान पर 5000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसमें पहली किस्त 3000 और दूसरी किस्त 2000 रुपये होती है। द्वितीय संतान यदि बालिका हो, तो 6000 रुपये की एकमुश्त राशि दी जाती है। राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से जमा की जाती है ।
हितग्राहियों को योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीयन कराना आवश्यक है। आवेदन करते समय आधार कार्ड, डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाता विवरण, जच्चा-बच्चा कार्ड, स्वयं, पति या परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर संलग्न करना अनिवार्य है।
अभियान की व्यापक सफलता के लिए सेक्टर पर्यवेक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सतत सक्रियता के निर्देश दिए गए हैं ।
जिला प्रशासन ने अपील की है कि पात्र महिलाएं इस योजना के प्रति जागरूक हों और समयसीमा के भीतर पंजीयन कराएं ताकि उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा और पोषण का लाभ मिल सके। अधिक जानकारी हेतु नजदीकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सेक्टर पर्यवेक्षक/परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, से संपर्क कर सकते हैं।


0 Comments