सरायपाली : 12 वर्षीय बालिका का विवाह होने से पहले रोका गया, परिजनों को दी गई समझाइस

महासमुंद/सरायपाली :- महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक के ग्राम नुनपानी मे 12 वर्षीय बालिका का विवाह चोरी छुपे कराई जा रही थी । इसकी भनक प्रशासन को लगी तुरंत SDM सुश्री अनुपमा आंनद तहसीलदार श्रीधर पंडा महिला बाल विकास पर्यवेक्षक श्रीमती चंद्रिका कुमार, दीक्षा बारीक, रेखा खम्हारी व पुलिस बल के साथ नुनपानी पहुँचे जहाँ परिजनों को समझाइस देते हुए कहा की अगर नही माने तो नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी 12 वर्षीय बालिका के विवाह होने से रोका गया जो बसना क्षेत्र के निवासी युवक से सम्पन्न होने वाला था । 

परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानो की जानकारी दी गई, जिसमे स्पष्ट है की विवाह की न्यूनतम वैधानिक आयु पूर्ण न होने पर विवाह कराना एक दंडनीय अपराध है । समझाइस के पश्चात परिजनों ने बालिका का विवाह उसकी वैधानिक आयु पूर्ण होने तक स्थगित करने की सहमति प्रदान की ।

बाल विवाह रोकथाम के लिए सभी ग्रामीणों को शपथ दिलाया गया


SDM सुश्री अनुपमा आंनद द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि वे बाल विवाह की किसी भी जानकारी तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दें। साथ ही पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कोटवार, सरपंच आदि को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जो अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी व रोकथाम की भूमिका निभा रहे हैं। प्रशासन द्वारा सभी सेवा प्रदाताओं (धर्मगुरु, पुरोहित, हलवाई, टेंट, फोटोग्राफर, डीजे आदि) से भी अपील की गई है कि वे विवाह से पूर्व वर-वधु की आयु की पुष्टि करें, और यदि विवाह वैधानिक आयु से पहले हो रहा हो तो किसी भी प्रकार की सेवा न दें।

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